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वयोवृद्ध कलाकारों को पेंशन


संस्‍कृति मंत्री श्रीमती चन्‍द्रेश कुमारी कटोच ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि साहित्‍य, कला और जीवन के ऐसे अन्‍य क्षेत्रों के विशिष्‍ट व्‍यक्तियों, जो दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हों तथा उनके आश्रितों को वित्‍तीय सहायता की योजना के तहत संस्‍कृति मंत्रालय में केरल सहित अन्‍य राज्‍यों से भी आवेदन वर्षभर प्राप्‍त किए जाते हैं।

उपर्युक्‍त स्‍कीम 1961 से संचालित की जा रही है और वर्षभर लगातार आवेदन प्राप्‍त होते रहते हैं। अब तक 3410 व्‍यक्तियों को इस स्‍कीम के तहत आर्थिक सहायता प्राप्‍त हो रही है। इस स्‍कीम के तहत प्राप्‍त हुए आवेदनों की जांच की जाती है और जो आवेदन पूर्ण रूप से सही पाए जाते हैं, उनको क्षेत्रीय सांस्‍कृतिक केन्‍द्रों को उनकी सिफारिशों के लिए भेज दिया जाता है। क्षेत्रीय सांस्‍कृतिक केन्‍द्रों से प्राप्‍त रिपोर्टों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष उसकी सिफारिशों के लिए रखा जाता है। क्षेत्रीय सांस्‍कृतिक केन्‍द्रों में आज तक 2442 आवेदन जांच के अधीन हैं, जिनमें केरल के 154 आवेदन शामिल हैं। क्षेत्रीय सांस्‍कृतिक केन्‍द्रों से प्राप्‍त 148 आवेदन विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखे जाने हैं।

महोदया, ने बताया कि आवेदन, वर्षभर प्राप्‍त होते रहते हैं और इन आवेदनों पर विचार करने का कार्य, आवेदनों की संपूर्णता, स्‍कीम के तहत योग्‍यता के मानदंड को पूरा करना, क्षेत्रीय सांस्‍कृतिक केन्‍द्रों की सिफारिश, निधि की उपलब्‍धता और विशेषज्ञ समिति के विचार जैसे विभिन्‍न तथ्‍यों पर निर्भर करता है। प्रत्‍येक मामले में, अंतिम निर्णय लेने के लिए समय-सीमा तदनुसार भिन्‍न होती है। आवेदनों का निपटान शीघ्रता से किये जाने के प्रयास किये जाते हैं। 

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