वर्तमान में 2 लाख रूपए से अधिक का सोना (10 ग्राम या उससे कम वज़न वाले सिक्के या कोई अन्य चीज़ को छोड़कर) या 5 लाख रूपए से अधिक के आभूषणों को नकद बेचने पर स्रोत कर संग्रह (टीसीएस) 1 प्रतिशत है। जैसा कि सिक्कों को न ही सोने में और न ही आभूषणों में गिना जाता था इसलिए 2 लाख रूपए से अधिक की राशि वाले सिक्कों को भी जब नकद लेकर बेचा जाता था तो उस पर कोई स्रोत पर कर नहीं लिया जाता। वित्त विधेयक 2013 में 10 ग्राम या उससे कम वज़न वाले सिक्कों/चीज़ों को सोने (बुलियन) की श्रेणी को भी कर में दायरे में लाने का प्रस्ताव है। 2 लाख रूपए से अधिक के सोने (सिक्के/चीज़ों समेत) को नकद बेचने पर 1 प्रतिशत राशि स्रोत पर कर संग्रह के रूप में ली जाएगी। इसी प्रकार से 5 लाख रूपए से अधिक के आभूषणों को नकद बेचने पर 1 प्रतिशत राशि स्रोत पर कर संग्रह के रूप में ली जाएगी। |
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» सोने या आभूषण नकद बेचने पर स्रोत पर कर संग्रह संबंधी आयकर अधिनियम की धारा 206-सी में संशोधनों पर स्पष्टीकरण
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