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स्‍वैच्छिक संगठनों को अनुदान




संस्‍कृति मंत्री श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच ने आज लोक सभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि विगत तीन वर्षों के प्रत्‍येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सांस्‍कृतिक कार्यकलापों में संलग्‍न विभिन्‍न स्‍वैच्छिक संगठनों और समितियों आदि को संस्‍कृति मंत्रालय द्वारा निर्मुक्‍त वित्‍तीय सहायता/अनुदानों का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक-I में दिया गया है। इन स्‍कीमों में से किसी के अंतर्गत राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र-वार कोई भी आवंटन नहीं किया गया है।

उन्‍होंने यह भी बताया कि इस देश की कला, संस्‍कृति और समृद्ध विरासत के संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन करने संबंधी इसके बृहत्‍तर अधिदेश के भाग के रूप में यह मंत्रालय विभिन्‍न स्‍कीमों को कार्यान्वित करता है, जिसके अंतर्गत स्‍वैच्छिक संगठनों और समितियों आदि को वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, यह संभव नहीं है कि उपलब्धियों का परिणामी निर्धारण किया जा सके।

      उन्‍होंने बताया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) के ब्‍यौरे, जो वर्षों के लिए देय थे, निम्‍नानुसार है:-

वर्ष
लंबित यू. सी. की संख्‍या
2010-11     446
2011-12     1299
2011-13     164

उन्‍होंने कहा कि अनुदानग्राही संगठनों से अपेक्षित है कि वे द्वितीय और अनुवर्ती किस्‍तों को निर्मुक्‍त करते समय पूर्व में आवंटित निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत करें। किसी भी संगठन को कोई निधि निर्मुक्‍त नहीं की जाती है, यदि यह सरकार से प्राप्‍त किसी पूर्व अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत करने में असफल रहता है।
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