परामर्श बैठक के दौरान बाल विवाह से जुड़े मुद्दों, कानून, लोगों को जागरूक करना, मानसिकता एवं सामाजिक संदर्भो को बदलने के उपाय, किशोर वर्ग को अधिकार सम्पन्न बनाना और निगरानी के उपायों को विकसित करने पर चर्चा की जाएगी। याद रहे कि देश में बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें 1949 और 1978 में संशोधन किया गया था। पुराने अधिनियम के स्थान पर अधिक प्रभावी कानून बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 लागू किया गया। |
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» कृष्णा तीरथ बाल विवाह रोकथाम पर कार्य-योजना मसौदे की परामर्श बैठक को संबोधित करेंगी
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