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ट्राई ने कोलकाता में डि‍जि‍टल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली के धीमे कार्यान्‍वयन पर गंभीर चि‍न्‍ता व्‍यक्‍त की



ट्राई ने डि‍जि‍टल एड्रेसेबल केवल प्रणाली (डीएएस) के कार्यान्‍वयन की प्रगति‍की समीक्षा करने के लि‍ए कोलकाता महानगर के प्रमुख मल्‍टीसि‍स्‍टम ऑपरेटरों (एमएसओएस) की बैठक बुलाई है। 

प्राधि‍करण ने पाया हे कि‍पहली नवमबर, 2012 के बाद काफी समय बीतने पर भी डीएएस की ग्राहक प्रबंधन प्रणाली को कोलकाता में के बल टीवी सेवा प्रदान करने वाले एमएसओएस द्वारा प्रभावी ढंग से परि‍चालि‍त नहीं कि‍या गया। ग्राहक प्रबंध प्रणाली में उपभोक्‍ताओं की पसन्‍द के चैनल सहि‍त उनका पूरा वि‍वरण होना चाहि‍ए। जब तक ऐसा नही कि‍या जाता तब तक डि‍जि‍टाइजेशन का पूरा लाभ उपभोक्‍ताओं सहि‍त सभी हि‍तधारकों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इससे उपभोक्‍ताओं पर खर्च का बोझ कम पड़ेगा। 

इस संदर्भ में ट्राई, उपभोक्‍ताओं को शि‍क्षि‍त तथा जागरूक बनाने के लि‍ए समय-समय पर सार्वजनि‍क नोटि‍स जारी करता रहा है। प्रसारक तथा केबल टीवी सेवा प्रदाता टीवी चैनलों पर स्‍क्रॉल तथा वि‍ज्ञापनों के जरि‍ए उपभोक्‍ताओं से वि‍धि‍वत रूप से भरा उपभोक्‍ता आवेदन-पत्र जमा करने की मांग कर रहे हैं। इन सार्वजनि‍क नोटि‍सों, स्‍कॉल तथा टीवी वि‍ज्ञापनों के माध्‍यम से उपभोक्‍ताओं को फार्म जमा न करने पर केबल टीवी सेवा नि‍ष्‍क्रि‍य करने के बारे में सतर्क कर दि‍या गया था। इसका कारण यह था कि‍डि‍जि‍टल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली वि‍नि‍यम 2012 की शर्तों के अनुसार उपभोक्‍ताओं से उपभोक्‍ता आवेदन फार्म, जि‍समें उसकी पसन्‍द तथा पूर्ण वि‍वरण उपभोक्‍ता प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करने के बाद ही एमएसओएस डि‍जि‍टल संकेत संचालि‍त तथा सेट टॉप बॉक्‍स को सक्रि‍य कर सकते हैं। यदि‍कोई फार्म न हो तब एमएसओएस कानून के तहत संकेत संचालि‍त न करने तथा केबल टीवी सेवा नि‍ष्‍क्रि‍य करने के लि‍ए बाध्‍य है। 

ट्राई ने इस तथ्‍य पर अपनी गंभीर चि‍न्‍ता व्‍यक्‍त की कि‍कोलकाता में उपभोक्‍ता प्रबंधन प्रणाली में केवल 20 प्रति‍शत उपभोक्‍ताओं के वि‍वरण तथा वि‍कल्‍प उपलबध थे, जबकि‍अन्‍य महानगरों में यह आंकड़ा 80 प्रति‍शत से अधि‍क है तथा एमएसओएस और एलसीओएस की ओर से डीएएस के कार्यान्‍वयन में नि‍ष्‍क्रि‍यता पूरी तरह अस्‍वीकार्य है। इस वजह से एमएसओएस को उपभोक्‍ताओं का वि‍वरण तथा उनके पसंद के चैनल/सेवाएं उपभोक्‍ता प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करना सुनि‍श्‍चि‍त करने के लि‍ए तत्‍काल कदम उठाने का नि‍र्देश दि‍या गया है। इस संबंध में हो रही प्रगति‍प्राधि‍करण देखेगा तथा इसके नि‍यामक ढांचे का अनुपालन सुनि‍श्‍चि‍त करने के लि‍ए ट्राई अधि‍नि‍यम के अनुसार दंडात्‍मक कार्रवाई सहि‍त सभी संभव कदम उठाएगा। 

केवल टीवी ग्राहकों से अनुरोध किया गया है कि वे सहयोग दें तथा डिजीटाइजेशन का पूरा लाभ उठाने के लिए जल्‍द से जल्‍द संबंधित केवल ऑपरेटरों/एमएसओ को उपभोक्‍ता आवेदन फार्म जमा करवाएं। 

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