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कि‍सी कर्मचारी/पेंशनर के परि‍वार के पात्र सदस्‍य को परि‍वार पेंशन और ग्रेच्‍युटी प्रदान करना


सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्‍यु होने के बाद उसके परि‍वार को पारि‍वारि‍क पेंशन दी जाती है। जब सरकारी कर्मचारी या पेंशनर लापता हो जाता है तो इसका भुगतान करने में दि‍क्‍कतें आती हैं। ऐसे मामलों में उक्‍त लाभों का भुगतान करने के लि‍ए केन्‍द्रीय सरकार ने हाल ही में स्‍पष्‍ट नि‍र्देश जारी कि‍ए हैं।

इन अनुदेशों के अनुसार, परि‍वार वाले संबंधि‍त पुलि‍स स्‍टेशन में इस आशय की रि‍पोर्ट अवश्‍य दर्ज कराएं तथा पुलि‍स से रि‍पोर्ट प्राप्‍त करें कि‍ कर्मचारी या पेंशनर या पारि‍वारि‍क पेंशनर का पता उनके द्वारा भरपूर प्रयास करने के बावजूद नहीं चल पाया। यह रि‍पोर्ट प्रथम सूचना रि‍पोर्ट या अन्‍य कोई रि‍पोर्ट जैसे कि‍दैनि‍क डायरी या जनरल डायरी में दर्ज हो।

पुलि‍स रि‍पोर्ट दर्ज कराने के छह माह के पश्‍चात जहां कर्मचारी या पेंशनर ने आखि‍र में सेवा की ऐसे संगठन के कार्यालय के प्रमुख को उनका परि‍वार पारि‍वारि‍क पेंशन, देय वेतन की राशि‍, छुट्टी नकदीकरण की देय राशि‍तथा ग्रेच्‍युटी और जीपीएफ की राशि‍(जि‍सकी प्राप्‍ति‍नहीं हुई है) के लि‍ए आवेदन कर सकते हैं।

कर्मचारी या पेंशनर द्वारा कि‍ए गए नामांकन के अनुसार देय वेतन, देय छुट्टी नकदीकरण तथा जीपीएफ की राशि‍का भुगतान परि‍वार को पुलि‍स रि‍पोर्ट प्रस्‍तुत करने तथा क्षति‍पूर्ति‍बॉण्‍ड देने पर पहली बार में कर दि‍या जाएगा।

इस बारे में वि‍स्‍तृत अनुदेश पेंशन और पेंशनर कल्‍याण वि‍भाग की वेबसाइट www.persmin.nic.in पर उपलब्‍ध है। 

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