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उच्‍चतम न्‍यायालय की सीबीआई पर टिप्‍पणी


उच्‍चतम न्‍यायालय ने यह जानने के लिए 8 मई, 2013 को एक आदेश जारी किया कि क्‍या केन्‍द्र सरकार सीबीआई की स्‍वतंत्रता और उसके स्‍वायत कार्य निष्‍पादन के लिए तथा उसे किसी प्रकार के बाहरी प्रभाव से सुरक्षित करने के बारे में कोई उपयुक्‍त कानून बनाने के बारे में सोच रही है ताकि सीबीआई को एक पक्षपातरहित जांच एजेंसी समझा जाए। न्‍यायालय ने यह आदेश 2012 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्‍या-120 और 2012 की ही रिट याचिका (सिविल) संख्‍या-463 पर विचार के दौरान जारी किया। न्‍यायालय ने इस संबंध में हलफनामा 3 जुलाई, 2013 तक जमा करने का निर्देश दिया। सरकार ने एक मंत्री समूह(जीओएम) गठित किया, जिसने इस पर विस्‍तार से विचार किया। इस मंत्री समूह की सिफारिशों और मंत्रिमंडल की स्‍वीकृति के आधार पर सरकार ने उच्‍चतम न्‍यायालय में 3 जुलाई, 2013 में एक हलफनामा दाखिल किया।

यह जानकारी कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री तथा प्रधानमंत्री के कार्यालय में राज्‍यमंत्री श्री वी. नारायणसामी ने आज राज्‍यसभा में श्री राम जेठमलानी के एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में दी। 

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