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ऑड ईवन फार्मूला दोपहिया, CNG गाड़ियों पर लागू नहीं होगा

24 December 2015

दोपहिया, CNG गाड़ियों पर लागू नहीं होगा ऑड ईवन फार्मूला, जानें सभी सवालों के जवाब
नई दिल्ली : दिल्ली के सीएम अरविंद केज़रीवाल ने आज एक जनवरी से शुरू हो रहे ऑड-ईवन फार्मूले का ब्लू प्रिंट पेश किया. इसके तहत दिल्ली में तारीख के मुताबिक ऑड-ईवन नंबर की गाड़ियां चलेगी. ये नियम सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक लागू होंगे.
ये नियम 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक लागू होगा. इस नियम के तोड़ने वाले पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
ये फार्मूला रविवार के दिन लागू नहीं होगा. सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक नियम लागू रहेगा.
दिल्ली में आने वाली हर गाड़ी पर लागू होगा ऑड ईवन फार्मूला. स्कूटर, बाइक इस दायरे में नहीं आएंगे.
सीएनजी वाहनों पर ऑड ईवन फार्मूला लागू नहीं होगा और इस फॉर्मूले पर सोमवार को आएगा नोटिफिकेशन.
गाड़ी में केवल महिला होने पर लागू नहीं होगा नियम.
केजरीवाल ने कहा कि 4-5 हजार नई बसे चलेंगी और 10 हजार नए ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे.
दिल्ली के सीएम ने कहा कि अगर ये फार्मूला कामयाब होता है तो उसके जारी रखने पर सोचा जाएगा. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि ये हमेशा के लिए नहीं है.
किन गाड़ियों को होगी छूट:
सीएनजी गाडियों पर नियम लागू नहीं होगा. इसके लिए सीएनजी गाड़ियों पर स्टीकर लगाना होगा.
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, विपक्षी दलों के सांसदों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की गाड़ियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे.अगर महिला अकेली ड्राइव कर रही होगी या उस गाड़ी में 12 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा नहीं होगा, तो उसे भी छूट मिलेगी.
लेफ्टिनेंट गवर्नरों की गाड़ियों पर भी ये नियम लागू नहीं किया जाएगा.
इमरजेंसी सेवा की गाडियां, जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, ट्रांसपोर्ट पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और एंबेसी की गाड़ियों को इस नियम के दायरे से बाहर रखा गया है.

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