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सिरसा, 13 फरवरी 2016 

जिला न्यायालय परिसर में  मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सगीता राय सिविल जज जुनियर डिवीजन श्री वीरेन कादियान, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष श्री वी पी बिश्रोई ने  आयोजित लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के केस निपटाए 
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संगीता राय ने कहा कि समय-समय पर आयोजित की जाने वाली मासिक लोक अदालतों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की और से लोगों को समय रहते सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों के निर्णय स्थाई होते हैं और इनके फलस्वरुप दोनों पक्षों के सम्बंधित लोगों को धन व समय की बचत के साथ-साथ मुकदमे से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है क्योकि लोक अदालतों में किये गए निर्णय के विरुद्ध किसी उपरी अदालत में अपील करने का प्रावधान ही नहीं है। लोक अदालतों के निर्णयों से किसी भी पक्ष की हार नहीं होती अपितु दोनों पक्षों को जीत का अहसास होता है। लोक अदालतों के निर्णय से दोनों पक्षों में आपसी भाईचारा भी बना रहता है क्योंकि लोक अदालतों के निर्णय में दोनों पक्षों की सहमति शामिल होती है। उन्होंने कहा कि  लोक अदालत में विवादों को आपसी सुलह समझौतों के माध्यम से सुलझाने का सुनहरा अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में वाहन दुर्घटना, मुआवजा केस से सम्बधित मामले, वैवाहिक मामले, मजदूरी विवाद, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से सम्बंधित मामले, दीवानी मामले जैसे कि किराया, बैंक ऋण, राजस्व, मनरेगा, बाढ़ पीडि़त, बिजली/पानी बिल से सम्बंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण पोषण आदि से सम्बंधित लंबित विवाद, चैक बाउंस मामले, राजीनामा योग्य फोजदारी मामले आदि निपटाए जाते हैं। संगीता राय ने कहा कि लोक अदालत भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है। उन्होंने कहा कि भारत के गांवों में बुजुर्गों की मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का हल करने का एक लम्बा इतिहास रहा है। लोक अदालत की प्रणाली को भी महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया जो ग्राम पंचायतों के पंच परमेश्वर के सिद्धांत पर आधारित है।  इसी प्रकार ऐलनाबाद व डबवाली डिवीजन में भी मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।  

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