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आयकर घोषणा योजना, 2016 - सरकार ने प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्‍नों के रूप में स्‍पष्‍टीकरण जारी किया

ABSLM -14-07-2016

आयकर घोषणा योजना, 2016 वैसे लोगों को अघोषित आय और परिसंपत्तियों को घोषित करने का अवसर देती है, जिन लोगों ने अतीत में पूरे टैक्‍स का भुगतान नहीं किया है। बोर्ड द्वारा प्राय: अकसर पूछे जाने वाले प्रश्‍नों के रूप में तीन स्‍पष्‍टीकरण जारी किये गए हैं। प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्‍नों के रूप में स्‍पष्‍टीकरण के चौथे भाग में विभिन्‍न विषयों पर स्‍पष्‍टीकरण दिये गये है और यह भाग जारी होने की प्रक्रिया में है। इसे आज आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जारी कर दिया जाएगा।
विभिन्‍न हितधारकों द्वारा यह प्रश्‍न पूछा गया है कि क्‍या योजना के अंतर्गत भुगतान घोषित आय में अघोषित आय को शामिल किये बिना अघोषित आय से भुगतान किया जा सकता है क्‍या और इसके परिणामस्‍वरूप योजना के अंतर्गत भुगतान योग्‍य कर, अधिभार तथा पेनल्‍टी की प्रभावी टैक्‍स दर 31 प्रतिशत कम हो जाएगी। प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्‍नों के चौथे भाग में इस विषय पर समाधानपूर्ण स्‍पष्‍टीकरण दिये गये है। ये स्‍पष्‍टीकरण निम्‍नलिखित है :-
प्रश्‍न संख्‍या : 6  2016 की सर्कुलर संख्‍या 25 में यह कहा गया है कि विभाग आय के स्रोत, टैक्‍स, अधिभार तथा पेनल्‍टी के भुगतान के संदर्भ में कोई जांच नहीं करेगा। यह स्‍पष्‍ट किया जाए कि योजना के अंतर्गत क्‍या भुगतान वैसी अघोषित आय से किया जा सकता है, जो आय घोषित आय में शामिल नहीं की गई है और क्‍या इसके परिणामस्‍वरूप भुगतान योग्‍य टैक्‍स, अधिभार और पेनल्‍टी की प्रभावी दर में 31 प्रतिशत की कमी आ जाएगी ?
उत्‍तर     यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि 2016 की सर्कुलर संख्‍या 25 की प्रश्‍न संख्‍या 5 के माध्‍यम से जारी स्‍पष्‍टीकरण का आशय विभाग द्वारा जांच तक सीमित था। भुगतान योग्‍य टैक्‍स, अधिभार तथा पेनल्‍टी की दर में किसी प्रकार का संशोधन और बदलाव का इरादा नहीं है और यह दर योजना में स्‍पष्‍ट रूप से उल्लिखित है। वित्‍त अधिनियम, 2016 के सेक्‍शन 184 और 185 में अघोषित आय के 45 प्रतिशत की दर से टैक्‍स, अधिभार तथा पेनल्‍टी के भुगतान का स्‍पष्‍ट प्रावधान है। यह निम्‍नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है-
  यदि आयकर घोषित करने वाला व्‍यक्ति 100 लाख रूपये की घोषणा अघोषित आय के रूप में करता है और एक जून, 2016 को इस अघोषित आय को अचल संपत्ति का उचित बाजार मूल्‍य मानकर टैक्‍स, अधिभार तथा पेनल्‍टी का भुगतान करता है या अपनी दूसरी अघोषित आय से 45 लाख रूपये (30 लाख + 7.5 लाख + 7.5 लाख) का भुगतान करता है। इस मामले में योजना के अंतर्गत टैक्‍स, अधिभार तथा पेनल्‍टी के भुगतान में उपयोग की गई 45 लाख रूपये की अघोषित राशि के संबंध में, जो योजना के अंतर्गत प्रस्‍तुत घोषणा में शामिल नहीं की गई, कोई छूट नहीं मिलेगी। 145 लाख रूपये (100 लाख रूपये की अचल संपत्ति वाली अघोषित आय और 45 लाख रूपये अघोषित आय से भुगतान की राशि का उपयोग) की सम्‍पूर्ण अघोषित राशि के संदर्भ में छूट पाने के लिए योजना के अंतर्गत टैक्‍स, अधिभार और पेनल्‍टी के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि 65.25 लाख रूपये होती है यानी 145 लाख रूपये का 45 प्रतिशत। 
      घोषणा संशोधन, पूंजी लाभ, शुल्‍क स्‍वरूप और बेनामीदार से लाभार्थी स्‍वामी को संपत्ति के हस्‍तांतरण पर टीडीएस जैसे प्रश्‍नों का समाधान सर्कुलर में किया है।

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