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वित्‍तमंत्री ने आयकर में विभिन्‍न युक्तिकरण प्रयासों की घोषणा की


abslm 01-02-2017

लेखाकार या मर्चेंट बैंकरों के द्वारा गलत जानकारी देने पर दंड लगेगा
मुख्यमंत्री राहत निधि और उपराज्यपाल की राहत निधि की आय कर से मुक् रहेगी
टीडीएस के अधिक भुगतान की वापसी के मामले में ब्याज दिये जाने का प्रावधान
केन्द्रीय वित् एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज संसद में वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि कराधान का वर्तमान भार मुख् रूप से ईमानदार करदाताओं या वेतनभोगी कर्मचारियों को उठाना पड़ता है, जो अपनी आय ठीक-ठीक दर्शाते है। वित्तमंत्री ने छोटे करदाताओं के लिए आयकर की दर 10 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है। उन्होंने विभिन् युक्तिकरण प्रयासों की घोषणा की।
बेईमान और भ्रष्टाचारियों पर सरकार कड़ी कार्रवाई जारी रखेगी गलत जानकारी देने वाले लेखाकारों या मर्चेंट बैंकों या पंजीकृत मूल् आंकने वालों पर प्रत्येक दोष के लिए 10,000 रूपये का दंड लागू होगा। प्रधानमंत्री राहत निधि की तरह मुख्यमंत्री राहत निधि या उपराज्यपाल राहत निधि भी कर से मुक् रहेगी
टीडीएस के अधिक भुगतान पर वापसी राशि के मामले में ब्याज देने का प्रावधान किया गया है। बजट में टीसीएस शासन को मजबूत करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि कलेक्टि वसूलकर्ता को अपना पेन नम्बर देगा।

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